वीडियो वायरल: कौशांबी में बसपा नेता आकाश आनंद की जनसभा में बांटे गए पैसे! पार्टी जिलाध्यक्ष समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

  • आकाश आनंद के जनसभा में बांटे गए पैसे
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया जांच का आदेश
  • पार्टी जिलाध्यक्ष समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

Ritu Singh
Update: 2024-04-27 06:48 GMT

डिजिटल डेस्क, कौशांबी। बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) के कॉर्डिनेटर आकाश आनंद ने कौशांबी के मूरतगंज में शुक्रवार (26 मार्च) को एक जनसभा की थी। पार्टी प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम के समर्थन में यह जनसभा आयोजित की गई थी जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस जनसभा में आदर्श आचार संहिता की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई है। भीड़ जुटाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों ने जनसभा से पहले लोगों को रुपये बांटे। यह घटना चायल तहसील के मूरतगंज चंदवारी चौराहे के नजदीक एक बाग की है जहां जनसभा आयोजित की गई थी। वायरल वीडियो में बसपा प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम के समर्थक रैली में आए लोगों को पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। गले में नीली पट्टी लगाए लोग वीडियो में कई जगह पैसे गिनते हुए और आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, बसपा प्रत्याशी ने मामले से किनारा करते हुए कहा है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

चुनाव पदाधिकारी ने दिए जांच के आदेश

वीडियो वायरल होने पर विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को टैग करते हुए पोस्ट किया। विपक्षी दलों ने आयोग से मामले पर कार्रवाई करने की अपील की। मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचल अधिकारी राजेश कुमार राय ने एसडीएम चायल योगेश कुमार गौड़ को जांच के आदेश दिए। शुरूआती जांच में वायरल वीडियो जनसभा स्थल के होने की पुष्टि हुई जिसके बाद संदीपन घाट थाना पुलिस ने बसपा जिलाध्यक्ष महेश चौधरी, रत्नेश, विजय और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश

जनसभा में पैसे बांटने की घटना पर जानकारी देते हुए सीओ मनोज कुमार सिंह रखुवंशी ने आरोपियों पर कड़ी कार्वाई के निर्देश दिए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया, "एक राजनैतिक दल की जनसभा में रुपए बांटे जाने का मामला प्रकाश में आया था। जिसके संबंध में थाना संदीपन घाट पुलिस ने क्राइम नंबर 124/24 की धारा 171B, 171H IPC व 123(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत केस दर्ज किया है। थाना पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।"

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