उत्तर बस्तर कांकेर : सर्प काटने से मृत्यु के दो प्रकरण में आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

उत्तर बस्तर कांकेर : सर्प काटने से मृत्यु के दो प्रकरण में आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-25 09:38 GMT
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डिजिटल डेस्क, उत्तर बस्तर कांकेर 24 जुलाई 2020 - सर्प काटने से मृत्यु होने के दो प्रकरण में कलेक्टर के.एल. चौहान द्वारा जिले के पीड़ित परिवारों को आठ लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री चौहान द्वारा पखांजूर तहसील के ग्राम धरमपुर निवासी 85 वर्षीय आशालता सरकार की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित कालीपद सरकार के लिए चार लाख रूपये और ग्राम माचपल्ली निवासी 32 वर्षीय हिरूराम दुग्गा की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नि असोनतीन दुग्गा के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार पखांजूर के माध्यम से किया जाएगा। क्रमांक/975/सुरेन्द्र ठाकुर

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