बेमेतरा : 05 कारोबारी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही

बेमेतरा : 05 कारोबारी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-25 09:39 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, बेमेतरा 24 जुलाई 2020 - अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी बेमेतरा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (।।) का उल्लंघन करने वाले 5 विक्रेताओं पर कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 51, 52 (1 एवं 2) के तहत् मिथ्याछाप/अवमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय/निर्माण/संग्रहण करने के कारण अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जिसमें द्वारिका प्रसाद टंडन, फर्म-लक्ष्मण किराना स्टोर्स नवागढ़ को 15,000/रु. राजीव खत्री संचालक फर्म-सुरेश इंक एवं फूड प्रोडक्टर्स देवपुरी रायपुर को 30,000/रु., मो. इलियास शेखानी, फर्म-ताज इंड्रस्टीज बेमेतरा को 20,000/रु., मोहन सिंह, फर्म-करणी बीकानेर स्वीट्स साजा को 20,000/रु. एवं राजेश कुमार शर्मा, फर्म-शर्मा जलपान गृह देवकर साजा बेमेतरा को 15,000/रु. का जुर्माना लगाया गया है। उक्त फर्म के संचालकों को शस्ति की राशि 15 दिवस के भीतर जमा किये जाने हेत आदेश पारित किये गये है। जमा नहीं किये जाने की दशा में भू-राजस्व बकाया की भाॅति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। समा.क्र.96

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