नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बिहार की अदालत ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

बिहार नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बिहार की अदालत ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

IANS News
Update: 2022-07-22 17:00 GMT
नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बिहार की अदालत ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के सारण की एक अदालत ने शुक्रवार को 2019 में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे-कम-पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने उपेंद्र सिंह, रंजीत कुमार और अजीत कुमार नाम के तीन दोषियों में से प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।दोषी गढ़खा थाना क्षेत्र के ठिकाहा गांव के रहने वाले हैं।

लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा, आरोपियों ने 4 दिसंबर, 2019 को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक खेत में गई थी। तीनों आरोपी उपेंद्र सिंह, रंजीत कुमार और अजीत कुमार ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने एक-एक करके पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

आरोपियों ने घटना की वीडियो क्लिप भी बना ली थी और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी थी। पीड़िता ने तुरंत अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई और 5 दिसंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज कराई गई।सिंह ने कहा, जांच के दौरान, हम चिकित्सा साक्ष्य और उसके प्रेमी और उस समय चिकित्सा परीक्षण करने वाले डॉक्टर सहित 6 गवाहों के बयान सामने लाए। पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न अदालत में साबित हुआ है। इसलिए, पोक्सो अदालत ने उन्हें अधिकतम सजा सुनाई।

 

(आईएएनएस)

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