सहायक पुलिस आयुक्त के आदेश पर चंदा ठाकुर को जेल

सहायक पुलिस आयुक्त के आदेश पर चंदा ठाकुर को जेल

Anita Peddulwar
Update: 2020-10-29 07:05 GMT
सहायक पुलिस आयुक्त के आदेश पर चंदा ठाकुर को जेल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। लकड़गंज के सहायक पुलिस आयुक्त बालचंद मुंडे के आदेश पर चंदा ठाकुर को जेल भेज दिया गया। बांड की रकम समय पर जमा नहीं की। उसने सहायक पुलिस आयुक्त की कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सहायक आयुक्त बालचंद मुंडे की कोर्ट ने इतवारी रेलवे स्टेशन के पास रहनेवाली चंदा ठाकुर को जुलाई में 1 लाख रुपए का बांड भरने का आदेश दिया था। उसने  तीन वर्ष के लिए बांड लिखकर दिया था। उसने बांड के नियम व शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके चलते उसके खिलाफ सहायक पुलिस आयुक्त की कोर्ट ने कार्रवाई कर जेल भेजने का आदेश दिया।

हवलदार नरसिंह दमाहे की शिकायत पर 31 जुलाई को चंदा ठाकुर के खिलाफ शांतिनगर  थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में चंदा ठाकुर को सहायक पुलिस आयुक्त की कोर्ट ने उसे  बांड भरने का आदेश दिया था। 13 अगस्त को धारा 446 के तहत नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस को 15 अगस्त को शांतिनगर थाने के मार्फत तामील कराया गया। इस नोटिस में चंदा ठाकुर को एक लाख रुपए का बांड  सरकार जमा करने का अवसर दिया था, लेकिन उसने जमा करने से इनकार कर दिया। जमानतदार भी बांड की रकम जमा नहीं कर सका। अगला आदेश आने तक चंदा ठाकुर को गिरफ्तार कर मध्यवर्ती कारागृह भेज दिया गया है। 

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