प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी हो कोरोना जांच, अनिवार्यता हो खत्म

प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी हो कोरोना जांच, अनिवार्यता हो खत्म

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-20 13:29 GMT
प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी हो कोरोना जांच, अनिवार्यता हो खत्म

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना की टेस्टिंग किट का इस्तेमाल तर्कसंगत होना जरुरी है। हाईकोर्ट ने यह बात एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में मांग की गई है कि बिना डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के भी लोगों को कोरोना की जांच कराने की अनुमति दी जाए। जिनमे कोरोना के लक्षण नहीं है, उन्हें भी कोरोना की जांच कराने की छूट मिले। जांच को लेकर डॉक्टर की पर्ची होने की शर्त को खत्म कर दिया जाए। अभी सिर्फ कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति की ही कोरोना की जांच डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर होती हैं। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि टेस्टिंग किट का तर्क संगत इस्तेमाल जरुरी है। मौजूदा परिस्थिति ऐसी नहीं है कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी किया जाए। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका को याचिका पर जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। 

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