बाप ने किए नवजात बच्ची के टुकड़े, उम्रकैद की सजा

बाप ने किए नवजात बच्ची के टुकड़े, उम्रकैद की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-06 17:17 GMT
बाप ने किए नवजात बच्ची के टुकड़े, उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, हिंगोली। मासूम बच्ची को जन्म लेने के बाद मात्र कुछ घण्टों में ही तेज धार हथियार से काटकर टुकड़े करने वाले क्रूर पिता को उम्रकैद की सजा मिली है। घटना दो साल पहले जिले के सेनगांव तहसील के दाताड खुर्द ग्राम की है। मामले में सुनवाई करते हुए हिंगोली जिला न्यायालय ने अपने फैसले में कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार सेनगांव तहसील के दाताडा खुर्द ग्राम निवासी आरोपी डिंगाबर तुकाराम कदम(53) की पत्नी प्रयागबाई डिगांबर कदम (45) ने 15 अगस्त 2015 की सुबह चार बजे के दौरान एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी ने कुछ ही घण्टे की मासूम नवजात कन्या के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर डाली। इस दर्दनाक कृत्य की जानकारी मिलते ही सेनगांव पुलिस ने हत्यारे पिता को हिरासत में ले लिया और सेनगांव पुलिस थाने के तत्कालीन सहायक पुलिस उपनिरिक्षक विजय किशन इंगोले की शिकायत पर आरोपी डिंगाबर कदम के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया।

मामले की जांच पुरी होने के बाद हिंगोली के जिला एंव सत्र न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान 17 गवाहों के बयान हुए, जिसमें सरकारी चिकित्सक का बयान महत्वपुर्ण सिध्द हुआ। दोनों ही पक्षों की सुनवाई पुरी होने के बाद 6 जुलाई गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में आरोपी डिगांबर कदम को धारा 302 के तहत दोषी मानकर आजीवन कारावास एंव 2 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।