दिवाली एवं गुरुपर्व पर रात आठ से दस तक ही चला पायेंगे पटाखे, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट की इजाजत

झारखंड दिवाली एवं गुरुपर्व पर रात आठ से दस तक ही चला पायेंगे पटाखे, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट की इजाजत

IANS News
Update: 2021-10-30 09:00 GMT
दिवाली एवं गुरुपर्व पर रात आठ से दस तक ही चला पायेंगे पटाखे, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट की इजाजत

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में इस वर्ष दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर सिर्फ दो घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी जायेगी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर शनिवार को विस्तृत निर्देश जारी कर दिये हैं। इसके अनुसार दीपावली की रात को आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे।

छठ के दिन सुबह छह से आठ, गुरुपर्व पर रात्रि आठ से दस तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 अक्टूबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों की अनुमति दी जायेगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। उन्होंने पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी।

इन निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है। राज्य के शहरी इलाकों में दिवाली पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर कलस्टर बनाये जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं कलस्टरों में दुकान लगा सकें। झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच कलस्टर बनाये गये हैं। इनके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की है। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा।

आईएएनएस

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