जूनियर डॉक्टर को शहपुरा बीएमओ बनाने पर रोक

जूनियर डॉक्टर को शहपुरा बीएमओ बनाने पर रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-13 08:02 GMT
जूनियर डॉक्टर को शहपुरा बीएमओ बनाने पर रोक

डिजिटल डेस्क,जबलपुर । हाईकोर्ट ने डिंडोरी जिले की शहपुरा विकासखंड में जूनियर डॉक्टर को बीएमओ बनाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने राज्य शासन, कलेक्टर और सीएमएमओ डिंडोरी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को नियत की गई है।
शहपुरा विकासखंड में वर्ष 2001 से पदस्थ डॉ. ईश्वर सिंह ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्हें वर्ष 2016 में बीएमओ बनाया गया था। अगस्त 2017 में वहां पर डॉ. अमित जैन ने ज्वाइन किया। डॉ. जैन ने शिकायत कर उन्हें पद से हटवा दिया। उनकी जगह डॉ. अमित जैन को बीएमओ बना दिया गया। शहपुरा विकासखंड में 7 साल से काम कर रहे डॉ. सत्येन्द्र परस्ते ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि डॉ. ठाकुर के बाद वह सीनियर है। इसलिए उन्हें बीएमओ बनाया जाए। इसके आधार पर डॉ. सत्येन्द्र परस्ते को बीएमओ बना दिया। इसके बाद डॉ. अमित जैन ने शिकायत करते हुए कहा कि डॉ. परस्ते के खिलाफ आपराधिक प्रकरण चल रहे है। इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। शिकायत के आधार पर डॉ. परस्ते को हटाकर फिर से डॉ. अमित जैन को बीएमओ बना दिया गया। अधिवक्ता शैलेश तिवारी ने कहा कि डॉ. अमित जैन सबसे जूनियर है। यदि डॉ. सत्येन्द्र परस्ते को हटाया गया तो वरिष्ठता के आधार पर याचिकाकर्ता को बीएमओ बनाया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जूनियर डॉक्टर को बीएमओ को रोक लगाते हुए अनावेदकों से चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है।

पाश्र्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को जवाब पेश करने समय
हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को आदेशित किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी रखी जाए।युगल पीठ ने पाश्र्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया है। इसके साथ ही राज्य शासन को निर्देशित किया है कि पिसनहारी की मढिय़ा का सीमांकन कर रिपोर्ट पेश की जाए। जनहित याचिका मेें कहा गया है कि पिसनहारी की मढिय़ा में बिना अनुमति के निर्माण किया गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से अधिवक्ता मनोज शर्मा व अधिवक्ता सतीश वर्मा और गढ़ा गौड़वाना संरक्षण संघ की ओर से अधिवक्ता अनुराग साहू ने पक्ष रखा।