पति को 10 साल की सजा

विस्मया आत्महत्या पति को 10 साल की सजा

IANS News
Update: 2022-05-24 11:30 GMT
पति को 10 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। कोल्लम की एक अदालत ने मंगलवार को आयुर्वेद मेडिकल की छात्रा विस्मया के पति किरण कुमार को 10 साल जेल और 12.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सजा से निराश विस्मया की मां ने कहा कि सजा पर्याप्त नहीं होने के कारण परिवार उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाएगा।

अपने घर पर टीवी चैनल पर खबर देख रही मां ने कहा, हमें उम्रकैद की सजा की उम्मीद थी और ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए हम उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाएंगे।

हालांकि, विस्मया के पिता ने कहा कि नियम हैं और इस तरह के दहेज मामले के लिए यह अधिकतम सजा है।

फैसला सुनाने के लिए अदालत में मौजूद व्यथित पिता ने कहा, अभी भी हम विशेषज्ञों से बात करने के बाद कानूनी कदम उठाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि मामले में और भी आरोपी हैं।

जुर्माने की राशि में से दो लाख रुपये विस्मया के माता-पिता को दिये जाएंगे।

सोमवार को, कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के.एन.सुजीत ने किरण कुमार को, (जो एक सहायक मोटर वाहन निरीक्षक था) अभियोजन पक्ष द्वारा सामने रखे गए विभिन्न अपराधों का दोषी पाया, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाना और दहेज के नाम पर पीड़िता को प्रताड़ित करना शामिल था।

विस्मया 21 जून, 2021 को कोल्लम जिले में अपने पति किरण कुमार के घर पर लटकी हुई पाई गई थी।

कारण जो सामने आया वह यह था कि कुमार नई कार से नाखुश था। कार के अलावा उसे 1.20 एकड़ जमीन और भारी मात्रा में सोना दहेज में मिला। वह विस्मया को दहेज में मिली कार को लेकर परेशान कर रहा था और 10 लाख रुपये की कार कम माइलेज देने की बात कर रहा था और इसलिए वह इसे बेचकर एक नई लग्जरी कार खरीदना चाहता था।

मामले के सार्वजनिक होने के बाद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

इस मामले ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विस्मया के घर का दौरा किया था और घोषणा की थी कि वह दहेज के खिलाफ किसी भी अभियान में सबसे आगे रहेंगे। फिर उन्होंने घोषणा की कि सभी छात्रों को उनके दीक्षांत समारोह के समय शपथ लेनी चाहिए कि वे दहेज नहीं लेंगे या नहीं देंगे।

जांच दल ने कोल्लम कोर्ट में 500 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें किरण कुमार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और आईपीसी की नौ अन्य धाराओं का आरोप लगाया था।

पुलिस ने एक्सप्रेस समय में जांच पूरी की और चार्जशीट में 102 गवाहों, 96 दस्तावेजों और 56 भौतिक वस्तुओं को सबूत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

मामले की सुनवाई में चार महीने लग गए।

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