जशपुरनगर : कलेक्टर ने अनुसूचित जनजाति सिखसाय मिंज को भूमि स्वामी का हक दिलाया

जशपुरनगर : कलेक्टर ने अनुसूचित जनजाति सिखसाय मिंज को भूमि स्वामी का हक दिलाया

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-25 09:38 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, जशपुरनगर 24 जुलाई 2020 कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने पत्थलगांव तहसील के आदिवासी सिखसाय मिंज आ. बंधना, जाति उरांव के नाम पर भूमि-स्वामी हक की भूमि ख.नं.321/2क/2 रकबा 0.032 हेक्टेयर में से भूमि के रकबा 0.005 हेक्टरेयर पर पत्थलगांव के गैर आदिवासी विधानकुमार मजुमदार आ. ज्ञानचंद्रनाथ मजुमदार द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। कलेक्टर ने न्यायालय में आवदेक श्री सिखसाय मिंज ने पत्थलगांव एसडीएम के आवेदन के विरूद्ध अपील किया था। कलेक्टर जशपुर के न्यायालय में अपील पर सुनवाई करते हुए 170 ख परिधि के अंतर्गत 29 जून 2020 को आदेश पारित करते हुए गैर आदिवासी का कब्जा अवैधानिक मानते हुए मूल आदिवासी भूमि-स्वामी को वाद भूमि का कब्जा दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व सहित, 1959 की धारा 170 (ख) 1 अर्थात गैर आदिवासी को 1984 के नियत तिथि के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पत्थलगांव को सूचना देना था कि उक्त भूमि उनके पास कैसे आई, यह कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया । छत्तीसगढ़ भू-राजस्व सहित, 1959 की धारा 170 (ख) 2 में यह प्रावधान है। कि प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित है कि उत्तरवादी के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निर्धारित कालावधि में कोई विवरणी संहिता की धारा 170 ख(1) के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं की गई। संहिता की धारा 170 ख (2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट किए गए कालावधि के भीतर अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जाएगी, कि ऐसे कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है। स.क्र/1015/ नूतन

Similar News