ऑटो रिक्शा चालकों के लिए आर्थिक सहयोग की मांग, सरकार को नोटिस

ऑटो रिक्शा चालकों के लिए आर्थिक सहयोग की मांग, सरकार को नोटिस

Anita Peddulwar
Update: 2020-06-27 10:03 GMT
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डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने विदर्भ ऑटो-रिक्शा चालक फेडरेशन की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता संगठन अध्यक्ष विलास भालेकर ने नागपुर सहित विदर्भ के सभी 11 जिलों के ऑटो रिक्शा चालकों की व्यवस्था बताते हुए राज्य सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। हाईकोर्ट से इस संबंध में आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई है। इस मामले में नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। 

यह है समस्या
याचिकाकर्ता के अनुसार देश में 23 मार्च से लागू हुए लाॅकडाउन में ऑटो चालकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यात्रियों का आवागमन बंद है। ऐसे में उनकी रोजाना की कमाई बंद हो गई है। चालकों और उनके परिवार पर भुखमरी की नौबत आ गई है। वे अपने घर का किराया, कर्ज, बिजली-पानी का बिल और अन्य खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार इस विकट स्थिति में राज्य सरकार को ऑटोरिक्शा चालकों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, जब तक लॉकडाउन खत्म न हो जाए उन्हें आर्थिक सहयोग देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने इस मुद्दे को विविध प्रशासनिक स्तरों पर उठाया, विधायकों से लेकर सांसदों तक को निवेदन दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकाला। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. रवि सान्याल कामकाज देख रहे हैं।

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