फसल कर्ज घोटाले की जांच के लिए विशेष दल गठित करें : हाईकोर्ट

फसल कर्ज घोटाले की जांच के लिए विशेष दल गठित करें : हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-26 12:22 GMT
फसल कर्ज घोटाले की जांच के लिए विशेष दल गठित करें : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। परभणी जिले के गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी फैक्टरी के 328 करोड़ के फसल कर्ज घोटाले पर हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। लगभग 29 हजार किसानों को ठगने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में बेंच ने विशेष दल गठित करने का और इससे संबंधित रिपोर्ट बेंच में दायर करने का आदेश दिया।

जस्टिस एए सैय्यद व जस्टिस एमएस कर्णिक की बेंच ने सरकारी वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार ने अब तक नियमों के ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। इसके साथ ही उसे मंजूरी भी नहीं दी है। ऐसे में कोर्ट सरकार की ओर से नियम बनाने की प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती है। मामले में गंगाखेड़ के गिरीधर केशव सालुंके सहित किसानों ने औरंगाबाद बेंच में याचिका दायर की है।