Punjab Cabinet: पंजाब सरकार देगी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट बैठक में फैसला

Punjab Cabinet: पंजाब सरकार देगी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट बैठक में फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-14 12:38 GMT
Punjab Cabinet: पंजाब सरकार देगी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट बैठक में फैसला

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का ऐतिहासिल बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पंजाब की महिलाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारे मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगा।

 

 

महिलाओं को आरक्षण देने के फैसले के अलावा अमरिंदर कैबिनेट ने मार्च 2022 तक राज्य के युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम उठाया। अमरिंदर कैबिनेट ने राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी है। योजना के तहत, सरकारी विभागों में खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। पंजाब के सीएमओ ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021 (FY21) में 50,000 रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई थी और इन पदों पर नियुक्तियां अगले वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी। बाकी 50,000 पद FY22 में भरे जाएंगे।

सीएम अमरिंदर के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियमों को भी मंजूरी दी। इसके तहत सरकार में पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा, साथ ही ग्रुप A, B, C और D पदों पर बोर्ड और निगमों में भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, पंजाब स्लम ड्वेलर्स (मालिकाना अधिकार) अधिनियम 2020 के नियमों को नोटिफाई करने के लिए भी मंजूरी दी गई ताकि झुग्गी निवासियों को भूमि का मालिकाना अधिकार प्रदान किया जा सके। सीएमओ ने कहा कि यह झुग्गीवासियों के लिए "बुनियादी सुविधाएं" सुनिश्चित करेगा।

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