बुरहानपुर जिले में जुलूस/मेले/रैली आदि आयोजन प्रतिबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!

बुरहानपुर जिले में जुलूस/मेले/रैली आदि आयोजन प्रतिबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-04-14 08:47 GMT
बुरहानपुर जिले में जुलूस/मेले/रैली आदि आयोजन प्रतिबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी!

डिजिटल डेस्क | इन्दौर इंदौर संभाग के बुरहानपुर जिले में व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। बुरहानुपर के अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि जारी आदेशानुसार संपूर्ण बुरहानपुर जिले में समस्त प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस गैर/मेले/रैली प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी प्रकार से चौराहे, सड़क, कॉलोनी के सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान आदि में एकत्रित होकर कार्यक्रम/त्यौहार मनाया जाना, जुलूस/रैली के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। समस्त त्यौहार घर पर रहकर ही मनाये जायेगें। संपूर्ण बुरहानपुर जिले में समस्त धार्मिक स्थलों पर एक समय में 25 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। संपूर्ण बुरहानपुर जिले के कंटेनमेंट एरिया में समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।

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