स्वाइन फ्लू जांच के लिए प्रयोगशाला पर हाईकोर्ट ने कहा- सरकार खुद को असहाय की तरह न दिखाए

स्वाइन फ्लू जांच के लिए प्रयोगशाला पर हाईकोर्ट ने कहा- सरकार खुद को असहाय की तरह न दिखाए

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-11 14:13 GMT
स्वाइन फ्लू जांच के लिए प्रयोगशाला पर हाईकोर्ट ने कहा- सरकार खुद को असहाय की तरह न दिखाए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार खुद को असहाय की तरह न दर्शाए उसके पास काफी अधिकार है। बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तल्ख टिप्पणी की। याचिका में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाने के मुद्दे को उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि फिलहाल राज्य भर में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए चार प्रयोगशालाएं है। जो कि मुंबई, पुणे, नागपुर व अकोला में स्थित है। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकार को औरंगाबाद व लातूर में जांच के लिए प्रयोगशलाएं स्थापित करने को कहा था। अब तक इस दिशा में  क्या कदम उठाए गए इसका ब्यौरा अदालत में नहीं पेश किया गया है।

सोमवार को जब न्यायमूर्ति नरेश पाटील व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया तो सहायक सरकारी वकील ने कहा कि अदालत राज्य के मेडिकल शिक्षा महानिदेशालय (डीएमईआर) को प्रयोगशाला स्थापित करने की दिशा में जरुरी कदम उठाने का निर्देश जारी करे। इससे नाराज खंडपीठ ने कहा कि क्या अदालत को इस विषय को लेकर भी निर्देश देने पड़ेंगे। सरकार असहाय नहीं है। सरकार के पास काफी अधिकार है। यदि किसी पद पर असक्षम अधिकारी बैठा है तो वह उसे हटा सकती है। डीएमईआर सरकार के अंतर्गत काम करता है। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी है और अगली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी को पैरवी के लिए बुलाया है।