निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए कलेक्टर ने आरोपियो की संपत्ति कुर्क की!

निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए कलेक्टर ने आरोपियो की संपत्ति कुर्क की!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-04-01 08:34 GMT
निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए कलेक्टर ने आरोपियो की संपत्ति कुर्क की!

डिजिटल डेस्क | शाजापुर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी श्री दिनेश जैन ने निक्षेपकों के हित संरक्षण के लिए ओमसाईदीप रियल एस्टेट प्रा.लिमि. कम्पनी के संचालको की अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण ओमप्रकाश पिता घीसूलाल कुलमिया उम्र 40 वर्ष, संचालक ओमसाईदीप रियल एस्टेट प्रा.लि.मि. कंपनी तथा ममता बाई पति ओमप्रकाश कुलमिया उम्र 32 वर्ष एवं रामबाबू पिता घीसूलाल कुलमिया एवं इनके साथियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की बगैर बैकिंग कार्य की अनुमति के बैंकिंग कार्य कर लोगों से षडयंत्र पूर्वक निवेश कराकर भारी राशि लेकर अपने पते से गायब हो गए थे।

इन लागों द्वारा लोगो को झूठा आश्वसन देकर रूपये ज्यादा करने का प्रलोभन देकर फर्जी तरीके से धोखाधडी कर करीब 3 करोड़ रूपये का गबन किया गया। इनके विरूद्ध लालघाटी थाना शाजापुर में भारतीय दण्ड विधान की धारा 420 भादवि का पाये जाने से अपराध कमांक 131/2017 के कायमी की गई है। वर्तमान में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वे जेल में निरूद्ध है। निक्षेपकों के हितों के संरक्षण को देखते हुए राशि रिकवर करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आरोपियों की संपत्ति को कूर्क करने के आदेश दिए है।

आरोपीगण ओमप्रकाश कुलमिया एवं रामबाबू कुलमिया की ग्राम जमलाय बल्डी तहसील मो. बड़ोदिया के सर्वे नम्बर 363 में 25 बाय 20 = 500 वर्गफीट का एक भू-खण्ड जिसकी कीमत 22500 रूपये है को तथा गांव जमलाय बल्डी तहसील मो.बड़ोदियासस के सर्वे नम्बर 363 में 363 में 25 बाय 20 = 500 वर्गफीट के दो खह जो अभिलेख में प्लाट क्रमांक 13-ए एवं 19-सी के नाम दर्ज होकर इस पर एक दो मंजिला पक्का मकान बना है, जिसकी कीमत लगभग 1195859 रूपये है, जिसे आरोपीगण किसी व्यक्ति को गिरवी या विक्रय ना कर सके इसलिए आरोपीगण की उक्त अचल सम्पति को कुर्की करने का अन्त कालीन आदेश दिये हैं।

कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी श्री जैन ने तहसीलदार मो. बड़ोदिया एवं थाना प्रभारी मो. बड़ोदिया को आदेशित किया है कि वह आरोपीगणों की अचल सम्पत्ति को कुर्क करना सुनिश्चित करे तथा उक्त सम्पत्ति खुद- बुर्द न हो, इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करे तथा म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम 2003 के नियम 5 के तहत अधिनियम की धारा 4 के तहत कुर्क की गई अचल सम्पत्ति का विस्तृत ब्योरा/लेखा या विवरण संबंधी रजिस्टर संघारित करे।

आरोपीगण ओमप्रकाश कुलमिया एवं रामबाबू कुलमिया ओमसाईदीप रियल एस्टेट प्रा.लिमि. कम्पनी विजयनगर शाजापुर को उक्त अचल सम्पत्ति को विक्रय, दान अथवा अंतरित करने या अधिभारित करने से तत्काल प्रभाव से वंचित कर दिया गया है।

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