वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, 13 अक्टूबर के बाद हो सकती है जेल

High security number plate mandatory in two and four vehicles
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, 13 अक्टूबर के बाद हो सकती है जेल
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, 13 अक्टूबर के बाद हो सकती है जेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के ऐसे दो पहिया और चार पहिया वाहन संचालक जिनकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ऐसे वाहन संचालकों को 13 अक्टूबर तक अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। निश्चित अवधि के बाद गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पेनाल्टी के तौर पर 500 रुपए का जुर्माना या तीन माह की जेल हो सकती है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवई के लिए योजना तैयार की गई है।

आरटीओ ने 13 स्पेशल सेंटर बनाए हैं, जहां पुहंचकर वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए अधिक लंबी लाइन में खड़े होने की जरुरत नहीं होगी। भीड़ से मुक्ति के लिए राज्य परिवहन विभाग ने इसके लिए आॅनलाइन योजना तैयार की है। जिसके तहत आॅनलाइन वेब से नंबर लिए जा सकते हैं। वहीं 13 अक्टूबर तक सेंटर पर पहुंचकर प्लेट को लगवाया जा सकेगा।

करीब 40 लाख वाहनों में नहीं नंबर प्लेट
जानकारी के अनुसार दिल्ली में करीब 40 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनमें अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। जबकि साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 जून 2012 से पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के निर्देश दिए थे। इनमें 2 व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों शामिल हैं। बावजूद इसके अब तक लाखों वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं, इनमें अधिकांश पुराने वाहन शामिल हैं। बता दें कि नए वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट लगी आ रही है।

ऐसे मिलेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए RTO द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। वाहन मालिक ऑनलाइन अप्लाई कर नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आॅनलाइन वेब को ओपन कर लिंक पर अपना गाड़ी नंबर डालना होगा। इसके बाद इसकी तय फीस जो कि टू व्हीलर के लिए करीब 67 रुपए और फोर व्हीलर के लिए करीब 213 रुपए देना होंगे। इसी के साथ आपको नंबर प्लेट के लिए निश्चित तारीख और समय मिलेगा। जिसमें सेंटर पर पहुंचकर नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगी।  

Created On :   14 Sept 2018 5:31 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story