Data Protection Bill: डेटा सुरक्षा को लेकर फेसबुक और ट्विटर के बाद संसदीय समिति ने रिलायंस जियो, एयरटेल, ओला और उबर को नोटिस भेजा

Parliamentary committee sent notice to Reliance Jio, Airtel, Ola and Uber regarding data security
Data Protection Bill: डेटा सुरक्षा को लेकर फेसबुक और ट्विटर के बाद संसदीय समिति ने रिलायंस जियो, एयरटेल, ओला और उबर को नोटिस भेजा
Data Protection Bill: डेटा सुरक्षा को लेकर फेसबुक और ट्विटर के बाद संसदीय समिति ने रिलायंस जियो, एयरटेल, ओला और उबर को नोटिस भेजा
हाईलाइट
  • पिछले साल पेश किया था विधेयक
  • फेसबुक और ट्विटर दे चुकीं जवाब
  • गूगल और पेटीएम भी लाइन में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेटा सुरक्षा को लेकर बुधवार को संसदीय समिति ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, ओला और उबर के प्रतिनिधियों को नोटिस नोटिस जारी किया है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली समिति निजी आंकड़ा सुरक्षा विधेयक 2019 पर विचार कर रही है।

नोटिस के मुताबिक रिलायंस जियो इन्फोकॉम और जियो प्लेटफार्म्स के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बयान देने को लेकर 4 नवंबर को दो अलग-अलग बैठकों में उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं ओला और उबर के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष 5 नवंबर को उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं एयरटेल और ट्रूकॉलर के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष अलग से 6 नवंबर को उपस्थित होने को कहा है।

फेसबुक और ट्विटर दे चुकीं जवाब, गूगल और पेटीएम भी लाइन में 
सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर तथा ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन के प्रतिनिधि पहले ही संसद की समिति के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं। गूगल और पेटीएम समिति के समक्ष 29 अक्टूबर को उपस्थित होंगे।

पिछले साल पेश किया था विधेयक 
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर, 2019 को निजी आंकड़ा संरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विधेयक में लोगों से जुड़ी उनकी निजी जानकारी के संरक्षण और आंकड़ा संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया है। विधेयक को बाद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रस्तावित कानून किसी व्यक्ति की सहमति के बिना संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत आंकड़ों के भंडारण और उपयोग पर रोक लगाता है।

बता दें कि डेटा चोरी के बढ़ते मामलों के बीच कई देशों ने डेटा संरक्षण को लेकर कानून बनाए हैं। साथ ही फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियमों में सख्ती की है।

Created On :   28 Oct 2020 6:34 PM GMT

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