ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, इन बातों का रखें विशेष ध्यान

31 March 2018 Last date of ITR filing for year 2017-18
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, इन बातों का रखें विशेष ध्यान
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, इन बातों का रखें विशेष ध्यान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 निर्धारित की गई है। अगर आपने अब तक अकाउंटिंग ईयर 2016-17 और 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं की है तो जल्द ही कर लें। अगर समय पर फाइलिंग नहीं की गई तो बड़ा भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने करदाताओं को विलंबित या संशोधित ITR 31 मार्च 2018 से पहले फाइल करने के लिए कहा है।

बता दें कि अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले आपको काफी कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होता है। खासकर अपनी आय का विवरण देते समय करदाताओं को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आईटी विभाग की ओर से पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप सफलता पूर्वक ITR फाइल करना चाहते हैं और जुर्माने से बचना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना होगा....
 

 

1. अगर आपको कोई सैलरी या पेंशन एरियर मिला है, तो सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स क्लेम कर सकते हैं। मगर इसे क्लेम करने के लिए फॉर्म 10ई जरूर भरना पड़ेगा। अगर आप यह फॉर्म भरना भूल जाते हैं तो आपका क्लेम आयकर विभाग की ओर से मंजूर नहीं किया जाएगा।

2. अगर नोटबंदी के दौरान जमा की गई राशि अघोषित आय है तो महत्वपूर्ण है कि उस वर्ष के लिए अपनी "टैक्स योग्य आय" इसमें जोड़ें। साथ ही इसका विवरण उस वर्ष की रिटर्न में करें, जिसके लिए टैक्स का भुगतान करना है। साथ ही जरूरी होने पर आकलन वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए अपनी रिटर्न में संशोधन भी किया जा सकता है।

3. अगर आपने देश में नोटबंदी (8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016) के दौरान दो लाख रुपए से ज्यादा नकदी अपने बैंक खाते में जमा किए हैं, जिसमें लोन भी शामिल है तो इसका विवरण रिटर्न में जरूर दें।

4. हालांकि जो लोग वर्ष या आय के स्त्रोत का विवरण देने में असमर्थ हैं, तो उन्हें अपनी आय के 60 फीसद के साथ ब्याज व जुर्माने के साथ टैक्स देना होगा।

5. जिन करादाताओं ने "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" का चयन नहीं किया है और अपने कालेधन का विवरण इनकम टैक्स रिटर्न में दिया है, तो उसे कुल टैक्स के साथ 77.25 फीसद का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि, अगर आप सही तरीके से अपने कालेधन का खुलासा नहीं करते और बाद में पकड़े जाते हैं तो आपको अपनी अघोषित आय का 83.25 फीसद हिस्सा टैक्स और जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। छापेमारी की स्थिति में आपको 107.25 या 137.25 फीसद टैक्स या पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

6. इसके अलावा सुनिश्चित कर लें रिटर्न फाइल करते समय आपने फॉर्म 26ए को सही तरह से भरा हो ताकि आप पहले से रिपोर्ट की गई इनकम भूल न जाएं।

7. अपनी रिटर्न को वेरिफाई या ई वेरिफाई कराना न भूलें। अगर आप इसे निर्धारित समय में वेरिफाई नहीं कराते हैं तो रिटर्न अवैध मानी जाती है और इससे आपको मिलने वाले रिफंड की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। समय रहते रिटर्न फाइल न करने के कारण ब्याज और जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है।

Created On :   7 March 2018 6:35 PM GMT

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