क्या आप जानते हैं ATM के इन नियमों के बारे में?

Banks liable to pay Rs 100 per day as penalty for delay
क्या आप जानते हैं ATM के इन नियमों के बारे में?
क्या आप जानते हैं ATM के इन नियमों के बारे में?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब वो समय गया जब बैंक से पैसे निकालने के लिए लोगों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। पैसे निकालने के लिए लोग अब  ATM जाते हैं और कार्ड के जरिए पैसे निकाल लेते हैं। इस सुविधा का फायदा अब सिर्फ शहरी लोग ही नहीं बल्कि ग्रामीणवासी भी ले रहे हैं। सभी बैंक भी आम जनता के बीच एटीएम की सुविधा को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बैंकों में लाइन भी नहीं लगती और लोगों का टाइम भी बचता है। 

क्या आप जानते हैं एटीएम के इस रूल के बारे में


कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप ATM से पैसे निकालने जाते हैं तो पैसे ATM से तो कट जाते हैं लेकिन एटीएम से नहीं निकलते हैं। इस स्थिति में बैंक आपके पैसे 7 दिन के अंदर-अंदर अपने आप आपके अकाउंट में जमा कर देता है। RBI के नियम के मुताबिक जिस बैंक में आपका अकाउंट है वह बैंक 100 रुपए रोजाना पेनल्टी के तौर पर देगा।

क्या कहता है नियम ?

अगर ATM से पैसे निकालते समय पैसे नहीं निकलते हैं तो इस स्थिति में कस्टमर को अपने बैंक जाना होगा। वहां इससे संबंधित शिकायत देनी होगी। शिकायत देने के 7 दिन के अंदर-अंदर यदि पैसे नहीं आते हैं तो बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना देगा। यह जुर्माना तब तक देना होगा जब तक पैसे वापस नहीं आ जाते। अगर 7 दिन में पैसे वापस आ जाते हैं तो बैंक कोई जुर्माना नहीं देगा। RBI के निर्देश हैं कि बैंकों को जुर्माने की रकम कस्टमर के खाते में खुद डालनी होगी। खास बात यह है कि जिस दिन फेल्ड ट्रांजैक्शन के पैसे वापस होंगे। उसी दिन जुर्माने की रकम भी अकाउंट में डालनी होगी।

 

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इस तरह करें क्लेम


बैंक से पेनल्टी लेने के लिए ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद 30 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत के साथ ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट बैंक में देनी होगी। बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने डेबिट कार्ड की डिटेल देनी होंगी। अगर 7 दिन के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्सर-5 फॉर्म भरना होगा, जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी।

Created On :   30 Nov 2017 6:57 AM GMT

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