आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव, विशेष परिस्थिति में ही लगेगी स्टॉक लिमिट
नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव करने का एलान किया है, जिसके तहत आलू, प्याज, टमाटर, दाल, खाने का तेल, तिलहन व अनाज जैसे कृषि उत्पादों के दाम को बाजार के हवाले कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थति में इनकी कीमतों को काबू करने के लिए इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने का एलान करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना लाई है जिससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर दाम मिल सके।
इस बदलाव से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने बताया, बाजार की यह काफी लंबित मांग थी जो पूरी हो गई है, इसलिए किसानों से अधिक फायदा बाजार को होगा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा कम हो जाएगी क्योंकि इससे जमाखोरी बढ़ सकती है।
कमोडिटी बाजार के जानकार अनुज गुप्ता भी कहते हैं कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ सकती है क्योंकि किसान फसल की कटाई के बाद ही अपनी अधिकांश उपज बेच देते हैं जिसका स्टॉक करके कारोबारी भाव बढ़ा सकते हैं।
Created On :   15 May 2020 8:31 PM IST