कंपनियों को अपनी एजीएम आयोजित करने के लिए 2 महीने और दिए गए

Companies were given 2 more months to hold their AGM
कंपनियों को अपनी एजीएम आयोजित करने के लिए 2 महीने और दिए गए
वार्षिक आम बैठक कंपनियों को अपनी एजीएम आयोजित करने के लिए 2 महीने और दिए गए
हाईलाइट
  • तारीखों को मौजूदा 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए दो महीने और देने का फैसला किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण विस्तार दिया जा रहा है।

कंपनी अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए कई कंपनियों ने इस राहत के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से संपर्क किया था। एमसीए ने अब कंपनी रजिस्ट्रार को एजीएम को पूरा करने की तारीखों को मौजूदा 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

कंपनी के प्रबंधन और शेयरधारकों के बीच बातचीत करने के लिए एक एजीएम आयोजित की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 वार्षिक परिणामों, लेखा परीक्षक की नियुक्ति आदि पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक आम बैठक आयोजित करना अनिवार्य बनाता है।

बैठक में निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, शेयरधारकों को लाभांश घोषणा, सेवानिवृत्त निदेशकों को बदलने के लिए निदेशकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक और प्रबंधन द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य व्यवसाय को तय करने पर भी विचार किया जाता है।

आईएएनएस

Created On :   23 Sept 2021 7:30 PM IST

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