दिल्ली महिला आयोग ने एसबीआई बैंक की गाइडलाइंस के खिलाफ नोटिस दिया

Delhi Commission for Women gave notice against the guidelines of SBI Bank
दिल्ली महिला आयोग ने एसबीआई बैंक की गाइडलाइंस के खिलाफ नोटिस दिया
भर्ती नियम दिल्ली महिला आयोग ने एसबीआई बैंक की गाइडलाइंस के खिलाफ नोटिस दिया
हाईलाइट
  • बैंक को नोटिस जारी कर नियमों में फिर बदलाव करने को कहा है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी गाइडलाइंस के कारण दिल्ली महिला आयोग ने बैंक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने गाइडलाइन को भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया है।

इन नियमों के अनुसार नई भर्ती की स्थिति में तीन महीने से अधिक गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। वहीं ऐसी महिला प्रसव होने के 4 महीने के भीतर ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है।

दिल्ली महिला आयोग ने बैंक को नोटिस जारी कर इन नियमों में फिर बदलाव करने को कहा है। वहीं आयोग के मुताबिक कोई बैंक इस तरह के आधार बनाकर किसी महिला को नौकरी से कैसे मना कर सकता है।

इसके अलावा डीसीडब्ल्यू ने एसबीआई से मंगलवार तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। वहीं नोटिस में बैंक को गाइडलाइन और रूल की एक कॉपी जमा करने के लिए कहा गया है। हालांकि बैंक के नए नियमों के कारण काफी आलोचना हो रही है, वहीं बैंक की तरफ से इसपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

आईएएनएस

Created On :   29 Jan 2022 7:30 AM GMT

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