जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ी

GST return filing date extended to 30 June
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ी
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ी
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नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस के कारण मची उथल-पुथल के बीच देश के कारोबारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में राहत प्रदान करते हुए मंगलवार को इसे बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की।

इस घोषणा के बाद अब कारोबारी मार्च, अप्रैल और मई महीने का जीएसटी रिटर्न 30 जून 2020 तक दाखिल कर सकते हैं।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री ने कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की।

वित्तमंत्री ने कहा कि पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी विलंब से दाखिल करने पर कोई ब्याज दर, विलंब शुल्क व जुर्माना नहीं लगेगा।

वहीं, पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी देर से दाखिल करने पर कोई विलंब शुल्क या जुर्माना तो नहीं लगेगा, लेकिन नौ फीसदी का ब्याज दर चुकाना भरेगा।

उन्होंने कहा कि कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।

वित्तमंत्री ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि भी बढ़ाकर 30 जून 2020 करने की घोषणा की। वहीं, टीडीएस जमा में विलंब पर ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी कर दी गई है।

Created On :   24 March 2020 1:01 PM GMT

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