आईआरडीएआई ने दी इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में पॉलिसी जारी करने की अनुमति

IRDAI gave permission to issue policy in electronic format
आईआरडीएआई ने दी इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में पॉलिसी जारी करने की अनुमति
आईआरडीएआई ने दी इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में पॉलिसी जारी करने की अनुमति

चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने जीवन बीमा कंपनियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में पॉलिसी बांड जारी करने की अनुमति दी है।

बीमा कंपनियों ने पॉलिसी कागजात की छपाई करने और बीमाधारकों को भेजने में हो रही कठिनाई का जिक्र किया था जिसे ध्यान में रखते हुए आईआरडीएआई ने उनको डिजिटल फॉर्मेट में ईमेल पते पर पॉलिसी कागजात भेजने की इजाजत दी है।

हालांकि बीमाधारकों की सहमति पर ही बीमा कंपनी उनको डिजिटल फॉर्मेट में पॉलिसी कागजात भेज सकती है। आईआरडीएआई ने कहा कि अगर बीमाधारक फिजिकल फॉर्मेट में कागजात की मांग करता है तो उसे बगैर किसी अतिरिक्त लागत के पॉलिसी कागजात मुहैया करवाना होगा।

आईआरडीएआई ने कहा कि ऐसे मामले में फ्रीलुक की अवधि 30 दिनों की होगी और इसकी गणना बीमाधारकों द्वारा कॉल या अन्य साधनों से पुष्टि करने की तारीख से होगी।

Created On :   5 Aug 2020 4:00 PM IST

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