दिवालियापन के नए मामले में 1 साल तक कार्रवाई पर रोक

Prohibition on action for 1 year in new bankruptcy case
दिवालियापन के नए मामले में 1 साल तक कार्रवाई पर रोक
दिवालियापन के नए मामले में 1 साल तक कार्रवाई पर रोक

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि कोरोनावायरस के मद्देनजर दिवालियापन कोई नया मामला एक साल तक दर्ज नहीं किया जाएगा। इस प्रकार सरकार ने एक साल तक दिवालियापन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

वित्तमंत्री ने कहा कि दिवाला कोड की धारा 240 ए के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए स्पेशल इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और उन पर दिवालियापन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने का फैसला लिया गया जिससे एमएसएमई सेक्टर की चिंता दूर होगी। इसके अलावा स्पेशल इन्सॉल्वेंसी रेज्यूलेशन फ्रेमवर्क को आईबीसी के 240 ए में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस के कारण होने वाले कर्ज को चूक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा जिससे उस पर दिवालियापन की कार्यवाही नहीं होगी।

Created On :   17 May 2020 3:00 PM IST

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