दिवालिया कंपनियों के टैक्स रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स

Resolution professionals can verify tax returns of insolvent companies
दिवालिया कंपनियों के टैक्स रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स
संशोधन दिवालिया कंपनियों के टैक्स रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स
हाईलाइट
  • बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (समाधान पेशेवर) को दिवालिएपन से गुजर रही कंपनियों के टैक्स रिटर्न को सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है। बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है।

नए नियम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को रिटर्न की तैयारी के लिए निर्धारिती द्वारा दिए गए दस्तावेजों के विवरण के साथ-साथ दिवालिएपन की कार्यवाही से गुजर रही कंपनी के मामले में प्रतिनिधि द्वारा ऐसे दस्तावेजों पर किए गए किसी भी परीक्षण के दायरे और निष्कर्षों का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

आईटी अधिनियम की धारा 140 के खंड (सी) और (सीडी) के तहत, किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, कंपनी और सीमित देयता भागीदारी के मामलों में आय की वापसी को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। 

राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर नियम, 1962 में नियम 12 ए के बाद, निम्नलिखित नियम डाला जाएगा, जो कि 12 एए होगा। धारा 140 के खंड (सी) और खंड (सीडी) के प्रयोजनों के लिए निर्धारित व्यक्ति होगा।

धारा 140 के खंड (सी) या खंड (सीडी) के उद्देश्य के लिए, कोई अन्य व्यक्ति व्यक्ति होगा, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (2016 का 31) और नियमों और विनियमों के तहत, एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल, एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल या एक लिक्विडेटर के कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम दोनों कानूनों को संरेखित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नियामक प्रक्रिया में कोई विसंगति न हो।

आईएएनएस 

Created On :   19 Aug 2021 9:30 AM GMT

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