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शेयर बाजार में तेजी का रुख, सेंसेक्स 180 और निफ्टी 21 अंक चढ़ा

हाईलाइट
- सेंसेक्स 180 अंकों की तेजी के साथ 37,853.80 पर और निफ्टी 21 अंकों की बढ़त के साथ 11,196.20 पर खुला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विदेशी बाजार से मिले संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को आरंभिक कारोबार के दौरान तेजी का रुझान दिखा। सेंसेक्स 180 अंकों की तेजी के साथ 37,853.80 पर खुला और निफ्टी भी तेजी के साथ 21 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 11,196.20 पर खुला।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सुबह 9.52 बजे 147.22 अंकों यानी 0.39 फीसदी की बढ़त के साथ 37,820.53 पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले संसेक्स 180.49 अंकों की तेजी के साथ 37,853.80 पर खुला और कारोबार के दौरान 37,534.54 तक फिसला।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 23.45 अंकों यानी 0.21 फीसदी की बढ़त के साथ 11,198.20 पर बना हुआ था। इससे पहले निफ्टी 21.35 अंकों की तेजी के साथ 11,196.20 पर खुला और 11,215.45 तक उछला। हालांकि, शुरुआती कारोबार के दौरान निफ्टी 11,117.85 तक फिसला।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।