दूरसंचार कंपनियां बकाया भुगतान पर मोहलत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं

Telecom companies approach Supreme Court for deferment of arrears
दूरसंचार कंपनियां बकाया भुगतान पर मोहलत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं
दूरसंचार कंपनियां बकाया भुगतान पर मोहलत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली एक पीठ अगले हफ्ते दूरसंचार कंपनियों के करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए मोहलत देने की मांग वाली याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करेंगी।

दूरसंचार कंपनियों को यह भुगतान दूरसंचार विभाग को करना है।

ए.एम.सिंघवी और सी.ए.सुदंरम सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के एक समूह ने अदालत में कंपनियों की पैरवी की।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वह उसी पीठ के समक्ष अगले हफ्ते नई याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा, जो पूर्व की याचिकाओं को सुन चुकी है और फिर मामले पर फैसला पारित किया है।

इस पीठ में न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हैं।

16 जनवरी को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन पुनर्विचार याचिकाओं को न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित पहले के आदेश को लेकर दाखिल किया गया था।

न्यामूर्ति मिश्रा ने अपने आदेश में 92,000 करोड़ रुपये के बकाए का भुगतान 23 जनवरी तक करने का आदेश दिया था।

Created On :   21 Jan 2020 9:00 AM GMT

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