चंद घंटों का चुनावी शोर, फिर गूँजेंगी ईवीएम की सीटियाँ

कलेक्टर-एसपी ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लिया

डिजिटल डेस्क जबलपुर। लोकसभा चुनाव में अब मात्र कुछ ही घंटे शेष हैं जब प्रचार थम जाएगा और उसके बाद ईवीएम की सीटियों से लोकतंत्र की मधुर गूँज सुनाई देगी। आज बुधवार की शाम 6 बजे से चुनावी शोर थम जाएगा, बस घर-घर जाकर मतदाताओं से अपील की जा सकेगी। इस बीच शांति पूर्वक चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर िदए हैं। इसके तहत बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शहर छोडऩा होगा, एक ही स्थान पर 5 से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। इस बीच कलेक्टर ने गुरुवार को होने वाली मतदान सामग्री वितरण की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

20 मार्च को अधिसूचना के साथ शुरू हुआ लोकसभा चुनाव का अभियान अब मतदान तक पहुँच गया है। मतदान 19 अप्रैल शुक्रवार की सुबह 7 बजे से होगा। इससे पहले 18 अप्रैल को चुनावी सामग्री का वितरण कृषि विवि से होगा। बुधवार 17 अप्रैल की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभाएँ आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48 घंटों के दौरान उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद-प्रमोद का आयोजन करके अथवा आयोजन की व्यवस्था करके निर्वाचन संबंधी मामले का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। बल्?क में एसएमएस भेजने पर भी रोक रहेगी।

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्?सेना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 17 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने तक जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रों

में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने और एक साथ आवाजाही करने को निषिद्ध कर दिया है। प्रचार वाहनों की अनुमतियाँ स्वत: निरस्त हो जाएँगी। चुनाव प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि के स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

हर मतदाता दे सकेगा वोट

शुक्रवार को होने वाले मतदान में ऐसे प्रत्येक मतदाता को मत देने का अधिकार होगा जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। ऐसे मतदाता जिन्हें फोटो परिचय-पत्र जारी किए गए हैं उन्हें वोट डालने के लिए फोटो परिचय-पत्र मतदान केन्द्र ले जाना जरूरी होगा। लेकिन किन्हीं कारणों से फोटो मतदाता पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान के दस्तावेजों में से कोई एक वैकल्पिक दस्?तावेज प्रस्तुत करना होगा। इस बार मतदान केन्द्र में मोबाइल ले जाने की मनाही रहेगी। मोबाइल बाहर रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

कलेक्टर-एसपी ने किया निरीक्षण

कलेक्?टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्?सेना ने मंगलवार को जेएनकेवीवी परिसर पहुँचकर मतदान सामग्री वितरण व वापसी की व्?यवस्?थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आदित्?य प्रताप सिंह, नगर निगम कमिश्?नर श्रीमती प्रीती यादव, अपर कलेक्?टर नाथूराम गौंड और सभी एआरओ व नोडल अधिकारी मौजूद थे। कलेक्?टर श्री सक्?सेना ने निरीक्षण में सभी नोडल अधिकारियों और एआरओ को मतदान सामग्री वितरण व वापसी के संबंध में आवश्?यक निर्देश देते हुए कहा कि मतदान सामग्री का वितरण व वापसी के समय मतदान दल को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए समय में भी परिवर्तन िकया गया है।

Created On :   16 April 2024 11:19 PM IST

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