Jabalpur News: इलाज का भुगतान ब्याज सहित करना होगा यूनिवर्सल सोम्पो को

इलाज का भुगतान ब्याज सहित करना होगा यूनिवर्सल सोम्पो को
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने दिए आदेश

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। दमोहनाका निवासी भारती चित्राणी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इलाज के दौरान पॉलिसी क्रमांक 2825599298578/02/000 का यूनिवर्सल सोम्पाे जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस नहीं किया और बाद में क्लेम भी नहीं दिया। परेशान होकर बीमिता ने अधिवक्ता गौरव मिश्रा के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया।

कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष पंकज यादव, सदस्य सोनम पंडित ने ब्रेन ट्यूमर की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों का परीक्षण कराने के साथ ही दोनों पक्षों को सुना। कंज्यूमर कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि इलाज का पूरा भुगतान सात प्रतिशत ब्याज के साथ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा। आदेश में साफ लिखा गया कि 45 दिनों के अंदर बीमा कंपनी को पूरा भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं।

Created On :   5 Sept 2026 5:12 PM IST

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