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बॉम्बे हाईकोर्ट: वकील शेखर जगताप को नहीं मिली अंतरिम राहत, अदालत ने कर दिया इनकार
- वकील शेखर जगताप को बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत
- अदालत ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट से वकील शेखर जगताप को अंतरिम राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जगताप ने कथित रूप से जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति ए.एस.चंदुरकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को शेखर जगताप की याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर वकील रिजवान मर्चेंट ने दलील दी कि कोरोना काल में तत्कालीन गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के निर्देश पर उप सचिव किशोर भालेराव ने सरकारी मामलों के लिए वकील के रूप में जगताप की नियुक्ति की गई थी।
गृह विभाग से भालेराव को सेशन कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता को भी अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकता है।
सरकार की ओर से जगताप को अंतरिम राहत नहीं देने की दलील दी गई। 17 फरवरी 2021 को छोटा शकील और श्याम सुंदर अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ना था. उनके न्यायिक कार्य के लिए वकील शेखर जगताप को नियुक्त किया गया था. यह नियुक्ति फर्जी थी।
बिल्डर संजय पुनमिया की शिकायत पर कोलाबा पुलिस स्टेशन में वकील शेखर जगताप, बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल, शरद अग्रवाल और किशोर भालेराव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420(धोखाधड़ी) और 465(जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया।
Created On :   9 March 2024 1:08 PM IST