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बिल्डर हुए सरेंडर! 107 गृह निर्माण परियोजनाओं का पंजीकरण होगा रद्द
- महारेरा के पास भेजा गया प्रस्ताव
- 107 गृह निर्माण परियोजनाओं का पंजीकरण होगा रद्द
- आपत्ति जताने के लिए 15 दिन की मोहलत
डिजिटल डेस्क, मुंबई, सुजीत गुप्ता। महाराष्ट्र में अलग-अलग कारणों से लंबे समय से अटकीं 107 गृह निर्माण परियोजनाओं का पंजीकरण महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) रद्द कर सकता है। संबंधित बिल्डरों ने ये परियोजनाएं खुद सरेंडर की हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए नियामक ने 15 दिन की मोहलत दी है। महारारेरा की वेबसाइट पर लोग 2 जुलाई तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। बताया जा रहा कि उम्मीद के मुताबिक घर नहीं बिकने, पर्याप्त धन का इंतजाम न होने, कानूनी लड़ाई या घरेलू विवाद की वजह से ये परियोजनाएं अधूरी हैं अथवा शुरु ही नहीं हुईं।
महारेरा ने इसी साल 10 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया था। इसके अनुसार रियल एस्टेट नियामक गैर-व्यवहार्य आवासीय परियोजनाओं का पंजीकरण कुछ शर्तों के तहत रद्द कर सकता है। मई अंत तक महारेरा को राज्य भर से ऐसी 88 परियोजनाओं के प्रस्ताव मिले थे। इसके बाद 19 नए प्रस्ताव मिले हैं। पंजीकरण निरस्त करने के लिए अब तक मिले कुल 107 प्रोजेक्ट की जानकारी महारेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इन शहरों की परियोजनाएं
महारेरा को पंजीकरण रद्द करने के लिए बिल्डरों की ओर से जो प्रस्ताव मिले हैं उनमें पुणे की 41, रायगड की 16, ठाणे की 12, पालघर की 6, मुंबई उपनगर की 5, मुंबई शहर की 4, सिंधुदुर्ग, परभणी, नासिक की 3-3, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, सतारा की 2-2, कोल्हापुर, नांदेड़, लातूर की 2-2 और रत्नागिरी, सोलापुर तथा दादरा नगर हवेली प्रत्येक के 1-1 परियोजनाएं शामिल हैं।
घर खरीदारों के हितों की रक्षा
महारेरा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करता है। कई चरणों में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट में खरीदार ने यदि पंजीकरण कराया है तो उसकी रकम बिल्डर को लौटानी होगी। साथ ही प्रस्ताव जमा करते वक्त उक्त खरीदार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जमा करना होता है।
Created On :   25 Jun 2023 1:00 AM IST