मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे तकनीकी शिक्षा संस्थान

मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे तकनीकी शिक्षा संस्थान
  • मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे
  • फीस निर्धारित करने 9 सदस्यीय समिति गठित करेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के तकनीकी शिक्षा मंडल से जुड़े बिना अनुदानित और निजी शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने निजी तकनीकी संस्थानों की फीस निर्धारित करने के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया है। सरकार ने हाल ही में इससे जुड़ा आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक समिति का अध्यक्ष प्रमुख सचिव या उससे ऊंचे दर्जे के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को बनाया जाएगा।

समिति में होंगे अनुभवी सदस्य :

इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के संचालक या महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल के संचालक के दौर पर काम कर चुके सेवानिवृत्त अधिकारी, कम-से-कम 10 साल तक प्रतिष्ठित संस्था में काम कर चुका चार्टर्ड एकाउंटेंट, 10 वर्ष तक काम कर चुका कॉस्ट एकाउंटेंट या अर्थशास्त्री, अभियांत्रिकी और औषधि निर्माण के क्षेत्र के एक-एक विशेषज्ञ, तकनीकी शिक्षा के संचालक इस समिति में सदस्य के तौर पर काम करेंगे। महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल में उप सचिव या उससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। खास तौर पर इंजीनियरिंग और फॉर्मेसी कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली फीस पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। अध्यक्ष और पांच सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी, जबकि बाकी सदस्यों का नाम संबंधित विभाग तय करेगा।

निजी शिक्षा संस्थान से जुड़ा व्यक्ति नहीं होगा समिति में:

किसी भी निजी या गैर अनुदानित व्यावसायिक शिक्षा संस्थान से जुड़ा व्यक्ति इस समिति में शामिल नहीं किया जाएगा। समिति पांच साल के लिए गठित की जाएगी और जगह रिक्त होने पर उसकी जगह नए सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। सदस्यों को प्रवास भत्ता के साथ प्रति बैठक 7500 रुपए दिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष का चयन राज्य के मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारी मिलकर करेंगे।

Created On :   11 Jun 2023 9:03 PM IST

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