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निवेश के नाम पर 470 करोड़ की धोखाधड़ी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। पुणे की एक कंपनी द्वारा निवेश के नाम पर देश के कई शहरों के निवेशकों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ठगी का यह मामला करीब 470 करोड़ का बताया जा रहा है। इस मामले में कंपनी के संचालक आरोपी श्रीकांत रामा अचार होलेहुन्नूर उर्फ डा. श्रीकांत (आचार्य) को गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉ. श्रीकांत पुणे की जेल में करोड़ों की ठगी के आरोप में बंद है। उसे गत 27 फरवरी 2023 को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। पुणे की श्रीमंत बाजार ओपीसी प्रा लि कंपनी के करोड़ों की ठगी का मामला पुणे में सामने आने पर कंपनी के संचालक आरोपी श्रीकांत रामा अचार होलेहुन्नूर उर्फ डा. श्रीकांत (आचार्य), राजू गंगाधर कांबले जवाहरनगर औरंगाबाद, राकेश पन्नालाल शर्मा (क्वार्टर नंबर 7 ए रोड-24, भिलाई छत्तीसगढ़) और गोपाल शेखावत (सूरत, गुजरात) पर प्रकरण दर्ज हुआ है।
55 प्रतिशत लाभांश का झांसा :इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ नागपुर के मौदा क्षेत्र के एक निवेशक से करीब 41 लाख 30 हजार की ठगी की है। इसकी शिकायत मौदा थाने में पीड़ित निवेशक तुषार चंद्रकांत चुन्नै (32) स्नेहनगर मौदा नागपुर निवासी ने दर्ज कराई है। झांसे में आकर तुषार ने पहली बार करीब 27 लाख 18 हजार रुपए निवेश किया था। प्रलोभन दिया गया था कि निवेश की गई रकम को 100 दिन बाद 55 प्रतिशत लाभांश के साथ उनके खाते में जमा करा दी जाएगी। आरोपियों ने पुणे, आंध्रप्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में जाल फैला रखा था। पुलिस ने और निवेशकों से आगे आने का आह्वान किया है।
जगनाड़े चौक में हुआ था बड़ा सेमिनार : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस कंपनी ने जगनाड़े चौक के पास एक बड़े सेमिनार का आयोजन होटल में किया था। तुषार चंद्रकांत चुन्नै (32) स्नेहनगर मौदा नागपुर निवासी इस सेमिनार में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्हें श्रीमंत बाजार ओपीसी प्रा.लि. पुणे की कंपनी में करीब 27 लाख 18 हजार रुपए निवेश करने पर उन्हें 41 लाख 30 हजार रुपए कमाई का लालच दिया गया था। निर्धारित अवधि के बाद रकम तक वापस नहीं की गई, तो मौदा थाने पहुंचे। कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद तुषार चुन्नै ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहां मामले की जानकारी दी। इसके बाद मौदा पुलिस ने धारा 420, 411, 413, 467, 471, 120 (ब), सहधारा 3 एमपीआईडी, 66 (डी) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। प्रकरण की जांच ग्रामीण आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने शुरू की है। ग्रामीण आर्थिक अपराध शाखा पुलिस के कार्यालय में उक्त कंपनी की ठगी के शिकार पीड़ित निवेशक अभी भी शिकायतें दे सकते हैं।
फरार आरोपियों से पूछताछ में होगा बड़ा खुलासा : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुणे की इस कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दरमियान निवेशकों को फंसाना शुरू किया। कंपनी के संचालक आरोपी 60 वर्षीय श्रीकांत रामा अचार होलेहुन्नूर उर्फ डॉ. श्रीकांत (निवासी फ्लैट नंबर 134/ 2 पाटील हाउस, भाग्यश्री अपार्टमेंट, दगडू मंदिर के पीछे, पुणे) को गिरफ़्तार कर चुकी है। फरार आरोपी राजू कांबले, राकेश शर्मा और गोपाल शेखावत की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। आरोपियों की एक टीम बड़े शहरों में किसी बड़ी होटल में निवेश के लिए पार्टी देती थी। बताते थे कि उनकी कंपनी फारेक्स ट्रेडिंग में निवेश करती है, जिससे उन्हें अधिक फायदा मिलता है। उस फायदे में से वह निवेशक को अधिक लाभांश देते हैं।
Created On :   27 July 2023 10:27 AM IST