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निर्णय: पुलिस उपायुक्त, पुलिस निरीक्षक कोर्ट में हाजिर हों : हाई कोर्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। काेई भी आपराधिक मामला दर्ज किए बिना अनाज से भरे वाहन को चार माह तक पुलिस द्वारा अवैध तरीके से जब्ती में रखने का मामला उजागर हुआ है। इस जांच प्रक्रिया में खामी मानते हुऐ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पुलिस उपायुक्त और कलमना पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को 15 सितंबर को न्यायालय में हाजिर रहने का आदेश दिया है। अनाज व्यापारी नीलेश भावरैय्या ने उक्त याचिका दायर की है।
यह है मामला : याचिका में बताया गया है कि, याचिकाकर्ता ने अनेक ट्रेडर्स कंपनियों से अनाज खरीदा था। बाद में 200 अनाज की बोरिया भारती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बेचीं। बेचा हुआ माल भारती ग्रुप को भेजना था। इसलिए 14 अप्रैल 2023 को टाटा वाहन में वह माल लोड किया गया, लेकिन वांजरा से कलमना रोड पर पुलिस ने वह गाड़ी जब्त की। 14 अप्रैल से 21 अगस्त तक अकारण गाड़ी जब्ती में रखी गयी। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की। पुलिस ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से वाहन जब्त किया है, यह दावा याचिका में किया गया है। साथ ही पुलिस से 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, यह मांग याचिकाकर्ता ने की है। न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस उपायुक्त और कलमना पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को 15 सितंबर को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. के.यू. फुले ने तथा सरकार का पक्ष एपीपी विनोद ठाकरे ने रखा।
Created On :   13 Sept 2023 11:55 AM IST