नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल जेल

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल जेल
किशोरी बनी कुंवारी मां

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने एक 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करके उसे गर्भवती करने के दोषी दर्शन अनिल मोरे (22), निवासी देवली सावंगी को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देकर 20 वर्ष की जेल और 3500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता द्वारा 2 फरवरी 2020 को हिंगना पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार यह घटना 13 अप्रैल 2019 की है। वह उस समय 10वीं कक्षा में थी। दोपहर 2 बजे के करीब आरोपी उसके स्कूल मं पहुंचा और पीड़िता को जबरन अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए पीड़िता पर दबाव डाला, लेकिन इसके कुछ माह बाद पीड़िता के पेट में तेज दर्द उठा, तो परिजन उसे अस्पताल ले गए। जहां पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजनों की मदद से पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील रश्मी खापर्डे ने पैरवी की।

Created On :   29 Aug 2023 3:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story