गुगुलडोह मैंगनीज खदान परियोजना रद्द करने यााचिका

गुगुलडोह मैंगनीज खदान परियोजना रद्द करने यााचिका
प्रस्तावित मैंगनीज खदान परियोजना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें रामटेक तहसील में टाइगर कॉरिडोर गुगुलडोह में प्रस्तावित मैंगनीज खदान परियोजना को रद्द करने की मांग की गई है, जो पेंच टाइगर रिजर्व और नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

शिकायतकर्ता की आपत्ति

स्वच्छ एसोसिएशन ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, गुगुलडोह में 105 हेक्टेयर में मैंगनीज खदान प्रस्तावित है। इस क्षेत्र का 100 हेक्टेयर क्षेत्र वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। विभाग की ओर से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 35 हजार पेड़ काटे जाएंगे। इस परियोजना को वन विभाग और राज्य सरकार ने यह कहते हुए मंजूरी दे दी है कि इस क्षेत्र में बाघ और अन्य जंगली जानवर नहीं रहते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस मंजूरी का विरोध किया गया है। पेंच से नागझिरा टाइगर रिजर्व तक बाघों के आवागमन का यही मार्ग है। पेंच टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे प्रस्तावित खनन क्षेत्र में बाघ, तेंदुए और अन्य शेड्यूल-1 प्रजातियों सहित कई पक्षियों, शाकाहारी और कीड़ों के आवास के प्रमाण हैं। यह क्षेत्र महाराष्ट्र के टाइगर कॉरिडोर में आता है। यह जंगल औषधीय और आयुर्वेदिक प्रकृति की कई जड़ी-बूटियों का घर है और इसकी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 35 हजार नहीं, बल्कि 1 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इसलिए याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि इस प्रस्तावित मैंगनीज खदान परियोजना को रद्द किया जाए। इस मामले में बुधवार को न्या. अतुल चंादूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से एड. देवेन चव्हाण ने काम देखा।

Created On :   6 July 2023 11:55 AM IST

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