तफ्तीश: दो गर्भपात केंद्रों की जांच , आधुनिक तकनीक के सहारे गर्भलिंग निदान किये जाने का खुलासा

दो गर्भपात केंद्रों की जांच , आधुनिक तकनीक के सहारे गर्भलिंग निदान किये जाने का खुलासा
  • एक नोडल अधिकारी के भरोसे काम चल रहा
  • जांच के नाम पर सिर्फ कर दी जाती है खानापूर्ति
  • शहर में है 240 गर्भपात केंद्र व 465 सोनोग्राफी केंद्र

डिजिटल डेस्क, नागपुर। छत्रपति संभाजीनगर महापालिका के एक अधिकारी ने एक छात्रा द्वारा आधुनिक तकनीक के सहारे गर्भलिंग निदान किये जाने का खुलासा किया। इस घटना के बाद नागपुर में भी संबंधित अधिकारी भी नींद से जागे हैं। मनपा द्वारा सोमवार को शहर के दो गर्भपात केंद्र (एमपीटी) की जांच किए जाने की जानकारी है। 2012-13 में जांच अभियान चलाया गया था। अब केवल एक नोडल अधिकारी के भरोसे काम चल रहा है।

जांच अभियान ठंडे बस्ते में : मनपा के रिकॉर्ड कें अनुसार शहर में 240 गर्भपात केंद्र व 465 सोनोग्राफी केंद्र हैं। सूत्रों के अनुसार इन केंद्रों की जांच के लिए मनपा के पास पर्याप्त मनुष्यबल नहीं है। एक नोडल अधिकारी कर्मचारियों के साथ जाकर जांच करता है। 2012 में दो महीने में 18 केंद्रों पर कार्रवाई की गई थी। अब जांच प्रत्यक्ष अभियान बंद हो चुका है। केवल दस्तावेजों की जांच की जाती है। 2012 में यहां 298 सोनोग्राफी केंद्र थे। उस समय की नोडल अधिकारी ने जांच अभियान शुरू किया था। 290 केंद्रों की जांच के बाद पहले चरण में 18 केंद्र बंद किये गए थे। वहीं 15 केंद्रों को नोटिस दिये गए थे। इसके बाद यह अभियान ठंडे बस्ते में चला गया। सूत्रों ने बताया कि साल में एक बार जांच अभियान चलाने पर गर्भलिंग निदान करने वाले पकड़ में आ सकते है। सूत्रों के अनुसार एक उड़न दस्ता होने पर गर्भपात व सोनोग्राफी केंद्रों पर नियमबाह्य काम बंद करने में मदद मिल सकती है।

सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी के 133 मामले दर्ज : मनपा के उपद्रव शोध पथक ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने और पाबंद कैरी बैग इस्तेमाल करने को लेकर सोमवार को 133 मामले दर्ज कर 58500 रुपए का दंड वसूल किया है। शहर को स्वच्छ रखने को लेकर हाथगाड़ी, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले से 31 मामले में 12400 रुपए, रास्तों फुटपाथ, खुली जगह पर कचरा डालने के 5 मामले में 500 रुपए, दुकानदाराें को रास्ते, फुटपाथ पर कचरा डालने के 4 मामले में 1600 रुपए का दंड किया गया। इसके अलावा लाजिंग बोर्डिग सिनेमा हॉल, मंगल कार्यालय होटल और रेस्टारेंट को खुले में रास्ते पर कचरा डालने को लेकर 1 मामले में 2000 रुपए रास्ते पर कमान, स्टेज और मंडप लगाने को लेकर 5 मामले में 7000 रुपए समेत अन्य मामलों में दंड वसूल किया गया।

प्लास्टिक के इस्तेमाल समेत 8 मामलाें में 46 हजार रुपए जुर्माना

उपद्रव शोध पथक की ओर से प्रतिबंधक प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल समेत 8 मामले में 46 हजार रुपए का दंड वसूल किया गया। इस दौरान धंतोली जोन अंतर्गत कॉटन मार्केट के जया सेल्स के संचालक राम सांबरिया, गांधीबाग जोन अंतर्गत गरोबा मैदान के पवन स्वीट्स के संचालक उमेश दावडे, सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत इतवारी के भारत माता चौक के बिरहा किराना स्टोर्स के संचालक इंदू बिरहा और आसीनगर के चैतन्य नगर में रवि पैकेजिंग स्टोर्स के संचालक रवि साहू को पाबंद प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल को लेकर प्रत्येक को 5000 रुपए का दंड किया गया। इसके अलावा धरमपेठ जोन के अमरावती रोड स्थित गाइडंस प्वाइंट के एम. आर. पडोले, धंतोली जोन अंतर्गत नरेन्द्र नगर के टाटस डिस्कवरी लैंड प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर, आसीनगर जोन कामठी रोड के तिरपुड़े सेंट्रल स्कूल के विवेक कार्लेकर को बिजली के खंबों पर होर्डिंग्स लगाने को लेकर प्रत्येक को 5 हजार रुपए का दंड किया गया है। इसके अलावा मंगलवारी जोन अंतर्गत आर्यानगर के यश सिद्धि बिल्डर्स के संचालक दिलीप आवले को रास्ते पर निर्माणकार्य सामग्री डालने को लेकर 10 हजार रुपए का दंड किया गया।

Created On :   14 May 2024 8:22 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story