आदेश: अजीत पारसे की गाड़ियां वापस करो

अजीत पारसे की गाड़ियां वापस करो
हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर के चर्चित ठग अजीत पारसे के 3 फोर ह्वीलर, 5 टू ह्वीलर तुरंत वापस करने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कोतवाली पुलिस को दिया है, जबकि सोना और लॉकर वापस करने पर आदेश नहीं है।

पारसे पर राजेश मुरकुटे से 4 करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 3 अप्रैल 2023 को प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ने पारसे को संबंधित वाहनों के साथ-साथ लगभग 450 ग्राम सोने के गहने और बैंक लॉकर की चाबियां वापस करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने उस आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए अजीत पारसे, उनके भाई अमित और मां शुभदा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में न्या. नितिन सांबरे और न्या. वाल्मिकी मेनेझेस के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने अजीत पारसे की गाड़ियां वापस करने का आदेश दिया। पारसे की ओर से एड. राजू कडू ने पैरवी की। सरकार की ओर से एड. विनोद ठाकरे ने पक्ष रखा।

सोना और लाॅकर पर आदेश नहीं : प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दायर की है। इसके चलते हाई कोर्ट ने सोना और लॉकर की चाबियां वापस करने का कोई आदेश नहीं दिया, साथ ही हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला सत्र न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

Created On :   26 Sept 2023 11:52 AM IST

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