जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड किरायापत्र जरूरी

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड किरायापत्र जरूरी
रजिस्टर्ड किरायापत्र पेश नहीं करने वालों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। फेक इनवाइस के माध्यम से सरकार को करोड़ों का चूना लगाने की बढ़ती घटनाआें की रोकथाम के लिए केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (सीजीएसटी) ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड किरायापत्र जरूरी कर दिया है। जो कारोबारी अब रजिस्टर्ड किरायापत्र पेश नहीं करेंगे, उनका जीसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

पता सिर्फ कागजों पर : डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की जांच में खुलासा हुआ है कि कई कारोबारी सरकार को चूना लगाकर गायब हो गए। डीजीजीआई ने जब आस्थापना व कार्यालय पर दबिश दी, तो वहां आस्थापना व कार्यालय नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन के वक्त जिस मकान में कार्यालय बताया गया था, वह केवल कागज पर था, जबकि हकीकत में कोई कार्यालय मौजूद नहीं था। मकान मालिक भी इससे अनजान रहते थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने से मकान मालिक को भी कोई जानकारी नहीं रहती थी। इस गोरखधंधे की रोकथाम के लिए केंद्रीय वस्तु व सेवा कर विभाग ने कारोबारियों के लिए अब रजिस्टर्ड किरायापत्र जरूरी कर दिया है। इससेे मकान मालिक की जवाबदेही भी बढ़ेगी। अगर मकान मालिक रिजस्टर्ड किरायापत्र के लिए तैयार नहीं हुआ, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा।

Created On :   17 Aug 2023 11:34 AM IST

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