- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- बैंक पर गलत आरोप, वकील पर लगाया 10...
बैंक पर गलत आरोप, वकील पर लगाया 10 हजार रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने उमरेड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर गलत नाम से डीडी बनाने का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता वकील पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगा कर शिकायत खारिज की है। आयोग ने यह भी माना है कि अगर शिकायतकर्ता कोई सामान्य व्यक्ति होता तो एक बार के लिए सहानुभूति दिखाई जा सकती थी, लेकिन पेशे से वकील याचिकाकर्ता को कानून की जानकारी होने के कारण उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए था। बैंक और आयोग का बेवजह वक्त बर्बाद करने के कारण शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया गया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपए बैंक को कॉस्ट स्वरूप और 5 हजार रुपए ग्राहक कल्याण निधि में जमा करने का आदेश दिया।
यह है मामला : शिकायतकर्ता ने 17 जून 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय (वायसीएमओयू) के वित्त अधिकारी के नाम पर 425 रुपए की डीडी बनाने का आवेदन दिया। बैंक ने डीडी बना कर दी और बदले में 25 रुपए कमिशन लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने बैंक को -"फाइनांस ऑफिसर, वायसीएमओयू नासिक' इस नाम का डीडी बनाने का आवेदन दिया था, लेकिन बैंक ने गलती करते हुए -"फाइनांशियल ऑफिसर, वायसीएमओयू नासिक' नामक डीडी बना दी, जिसे विश्वविद्यालय ने नामंजूर कर दिया। नई डीडी बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ी। इसमें बहुत सा समय आैर ऊर्जा भी खर्च हुई। इस कारण से शिकायतकर्ता ने बैंक पर पूरे 52,455 रुपए का दावा ठोका था। इस मामले में जब आयोग के समक्ष सुनवाई हुई, तो बैंक ने सभी आरोप खारिज करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत आवेदन पेश किया, जिसमें शिकायतकर्ता ने स्वयं ही गलत नाम लिखा था। लिहाजा आयोग ने माना कि इस प्रकरण में बैंक की ओर से कोई गलती नहीं हुई। उलट शिकायतकर्ता ने ही इस मामले में लापरवाही की है।
Created On :   7 Jun 2023 11:45 AM IST