अब केवल अनुभवी एनजीओ को मिल सकेगा गाद निकलाने का काम

अब केवल अनुभवी एनजीओ को मिल सकेगा गाद निकलाने का काम
महाराष्ट्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने गादमुक्त बांध और गादयुक्त शिवार योजना को लागू करने के लिए गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) के चयन के संबंध में मापदंड तय किया है। जिन एनजीओ के पास पहले से गादमुक्त बांध, गादयुक्त शिवार, जलभंडारण, ग्रामीण विकास और जलसंरक्षण के कामों को सफल रूप से करने का अनुभव होगा, केवल ऐसे ही एनजीओ को गादमुक्त बांध और गादयुक्त शिवार योजना के काम मिल सकेगा। गुरुवार को राज्य के मृदा व जलसंरक्षण विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। एनजीओ के पास पंजीयन प्रमाणपत्र सहित 3 साल का ऑडिट किया हुआ दस्तावेज होना अनिवार्य होगा। एनजीओ गाद निकालने के काम की संख्या के अनुपात में जिला, तहसील, ग्राम पंचायत और जलभंडारण का स्तर का डेटा स्मार्ट फोन पर अपलोड करने में समक्ष कर्मचारी समूह वाला होना चाहिए। एनजीओ के पास निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। एनजीओ को मापदंडों के आधार पर प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इसके पहले राज्य के जलाशयों में से गाद निकालने और उसका इस्तेमाल खेतों में करने के लिए गादमुक्त बांध, गादयुक्त शिवार योजना को सरकार ने बीते 20 अप्रैल को मंजूरी दी थी। अब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एनजीओ नियुक्त करने के संबंध में मापंदड तय किया है।

Created On :   5 May 2023 2:33 PM IST

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