- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- पुलिस उपायुक्त हाई कोर्ट में हुए...
नागपुर: पुलिस उपायुक्त हाई कोर्ट में हुए हाजिर
डिजिटल डेस्क. नागपुर। नागपुर के चर्चित ठग अजित पारसे के 3 चारपहिया, 5 दोपहिया वाहन तुरंत वापस करने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कोतवाली पुलिस को दिया था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस उपायुक्त को हाई कोर्ट में हाजिर होना पड़ा।
यह है मामला : पारसे पर राजेश मुरकुटे से 4 करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 3 अप्रैल 2023 को प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ने पारसे को संबंधित वाहनों के साथ लगभग 450 ग्राम सोने के गहने और बैंक लॉकर की चाबियाँ वापस करने के पुलिस को आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने उस आदेश का पालन नहीं किया। इसे लेकर अजित पारसे के भाई अमित और मां शुभदा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
कोर्ट से मांगी माफी : मामले में न्या. नितीन सांबरे और न्या. वाल्मीकि मेनेझेस के समक्ष हुई सुनवाई पारसे के वकील ने कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन पुलिस की ओर से जवाब देने के िलए कोई जबाबदार व्यक्ति उपस्थित नहीं था। साथ ही कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं थी। इसे गंभीरता से लेकर कोर्ट ने पुलिस उपायुक्त को प्रत्यक्ष हाजिर रहने के आदेश दिए। बाद में पुलिस उपायुक्त खुद हाजिर हुए और उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी तथा कोर्ट को सुबह 11.30 बजे पारसे की गाड़ियां वापस के बारे में आश्वस्त किया। मामले में अब 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। पारसे की ओर से एड. राजू कडू ने पैरवी की। सरकार की ओर से एड. विनोद ठाकरे ने पक्ष रखा।
सरकार की अपील पर दस दिन में निर्णय लेने का आदेश : पारसे के परिवार को सोना और लॉकर की चाबियां वापस करने पर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दायर की है। इस अपील पर दस दिन में निर्णय लेने का सत्र न्यायालय को होई कोर्ट ने आदेश दिया है।
Created On :   30 Sept 2023 2:01 PM IST