- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- केपीसीएल समझौते को लागू करे : अहीर
केपीसीएल समझौते को लागू करे : अहीर
- विभागीय आयुक्तालय में हुई सुनवाई
- प्रकल्पग्रस्तों को मिलेगी राहत
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) को परियोजना पीड़ितों को राहत देने के लिए चंद्रपुर जिले के बारंज में कोयला खनन परियोजना शुरू करना चाहिए। इस बारे मंे महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच 2008 व 2016 के दौरान हुए हस्ताक्षरित समझौते को लागू करना चाहिए। इससे प्रकल्पग्रस्तों को राहत मिलेगी। चंद्रपुर स्थित केपीसीएल की बरांज कोयला खदान से संबंधित प्रकल्प ग्रस्तों के सवालों पर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी के कक्ष में अहीर की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। इस दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव राजीव रंजन, सलाहकार राजेश कुमार, चंद्रपुर के जिलाधीश विनय गौड़ा, केपीसीएल के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार आदि उपस्थित थे।
अनुबंध अनुसार भूमि क्रय करने के बारे में निर्णय लें :अहीर ने कहा कि, आयोग ने सुनवाई में भाग लिया, क्योंकि बारंज परियोजना पीड़ितों में अधिकांश पिछड़े वर्ग के हैं। इस मौके पर केपीसीएल द्वारा 2008 के समझौते के तहत परियोजना पीड़ितों के लिए किए जाने वाले क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी। इसके अनुसार अधिग्रहित भूमि का 50 प्रतिशत सात साल या एकमुश्त मुआवजे के बाद वापस किया जाना चाहिए। 1393 प्रकल्प ग्रस्तों में से 804 जिन्होंने अपनी कृषि भूमि खो दी है, उन्हें तत्काल रोजगार या एकमुश्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने के मुद्दे पर श्रमिक एवं कंपनी प्रशासन सहायक श्रमायुक्त के साथ बैठक कर उनके निर्णय को स्वीकार करें। परियोजना के लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईटीआई की व्यवस्था हो। केंद्र सरकार द्वारा नए से शुरू किए गए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान या चंद्रपुर में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परियोजना से प्रभावित परिवारों को प्रशिक्षण के लिए ब्याज सहित या विकल्प के रूप में 50 लाख रुपए प्रदान करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर अनुकंपा नियुक्ति, ठेकेदारों का बकाया भुगतान, ग्राम चिचोड़ी में अनुबंध के अनुसार शेष संपूर्ण भूमि कंपनी द्वारा क्रय करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।
सुनिश्चित करें कि, पेसा कानून का उल्लंघन न हो : अहीर ने कहा कि, भूमि अधिग्रहण कानून-2013 के अनुरूप किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि, पेसा कानून का उल्लंघन न हो। इस अवसर पर अतिरिक्त जिलाधीश श्रीकांत देशपांडे, उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी, उप जिलाधीश (पुनर्वास) अतुल जटाले, जिला खनन अधिकारी सुरेश नैताम और परियोजना प्रभावित किसान, केपीसीएल के श्रमिक और ठेकेदार उपस्थित थे।
Created On :   25 July 2023 1:45 PM IST