कांबले दोहरा हत्याकांड के आरोपियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

कांबले दोहरा हत्याकांड के आरोपियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
राज्य सरकार को नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के बहुचर्चित कांबले दोहरा हत्याकांड के प्रकरण में तीन आरोपियों को जिला व सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सजा को आरोपियों ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी है। इस प्रकरण में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हत्याकांड में गणेश शाहू, अंकित शाहू, गुड़िया शाहू को उम्रकैद हुई है। इन आरोपियों ने याचिका दायर की है।

जिला न्यायालय ने सुनाई सजा को दी चुनौती :हुड़केश्वर परिसर में 17 फरवरी 2018 को दादी उषा कांबले व नाती राशि की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में 14 जुलाई 2023 को जिला न्यायालय के न्या. एस.बी. गावंडे ने गणेश, अंकित व गुड़िया को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। घटना के दौरान विधि संघर्ष बालक को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के विरुद्ध आरोपी गणेश शाहू व अन्य आरोपियों ने नागपुर खंडपीठ में अपील दायर की है। प्रकरण में न्या. विनय जोशी व न्या. वाल्मिकी मेनेझेस के समक्ष सुनवाई हुई। न्यायालय ने यह याचिका स्वीकार की है। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एड. ए.एस. मनोहर और राज्य सरकार की ओर से एड. संजय डोईफोडे ने कामकाज देखा।

Created On :   6 Sept 2023 2:09 PM IST

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