जांच: मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट नहीं, 42 पर कार्रवाई

मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट नहीं, 42 पर कार्रवाई
तिथि का उल्लेख अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, नागपुर। खाद्य सामग्री पर उपयोग की तिथि का उल्लेख अनिवार्य है, लेकिन अनेक मिठाई विक्रेता इसे नजरअंदाज करते हैं। संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद एफडीए ने एक सप्ताह में 42 मिठाई विक्रेताओं पर कार्रवाई कर 2 लाख 79 हजार रुपए वसूल किए हैं। साथ ही बाजार में बिक रही मिठाइयों के 113 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसे राखी के दौरान लिये थे। इनमें 12 सैंपल अप्रमाणित पाए गए, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

भास्कर में प्रकाशित खबर के बाद मुहिम

6 माह पहले जारी फरमान में कहा गया था कि दुकानदारों को डिस्प्ले में मिठाइयों पर उपयोग की आखिरी तारीख लिखना जरूरी है। कुछ दिन तक तो एफडीए ने इस पर ध्यान दिया, फिर लापरवाही बरती जाने लगी। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में खबर प्रकाशित की, तो विभाग हरकत में आया और जिले में मुहिम चलाई है। इस सप्ताह कुल 42 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। नमकीन, खोवा, बर्फी, कलाकंद, मोदक, रसगुल्ला, पेढा, काजुकतली, लड्डु, बुंदी, गुलाबजामुन, श्रीखंड, तेल, कोकनट पावडर आदि के 129 सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट में 12 सैंपल अप्रमाणित पाए गए हैं। 3 सैंपलिंग पर मामला दर्ज किया है। अप्रमाणित सैंपल वाले विक्रेताओं से 1 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है।

Created On :   22 Sept 2023 2:00 PM IST

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