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Mumbai News: विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग समाज को साधने की कवायद, लोकलुभावन फैसलों को दी मंजूरी
- ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल
- राजपूत समाज के लिए वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल
- कुणबी की तीन उपजातियां अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल
Mumbai News : आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश की शिंदे-फडणवीस-अजित सरकार समाज के अलग-अलग तबकों को साधना शुरू कर दिया है। आचार संहिता अक्टूबर महीने में लागू होने के आसार हैं। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल स्थापित करने को मंजूरी दी है। इस महामंडल का मुख्यालय पुणे में होगा। महामंडल के जरिए ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर युवकों और युवतियों को शिक्षा और व्यवसाय के लिए के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस महामंडल को 50 करोड़ रुपए शेयर पूंजी प्रदान की जाएगी।
राजपूत समाज के लिए बना महामंडल
राजपूत समाज के लिए वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल स्थापित करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इस महामंडल का मुख्यालय छत्रपति संभाजीनगर में होगा। इससे राजपूत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर नौजवानों को शिक्षा और व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस महामंडल को 50 करोड़ रुपए का शेयर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
कुणबी की तीन उपजातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने कुणबी की तीन उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने ‘तिलोरी कुणबी', ‘तिल्लोरी कुणबी' और ‘ति.कुणबी' को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने को मान्यता दी है। इससे आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची अनु क्रंमाक 83 में कुणबी, उपजाति लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा का समावेश होगा।
बांद्रा में बनाए जाने वाला हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स महत्त्वपूर्ण परियोजना घोषित
बांद्रा (पूर्व) में बनाए जाने वाले बाम्बे हाईकोर्ट के नया कॉम्प्लेक्स को महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में घोषित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। बाम्बे हाईकोर्ट बनाने के लिए बांद्रा (पूर्व) के सरकारी कॉलोनी की 30.16 एकड़ जमीन प्रदान की गई है। इस जमीन पर बाम्बे हाईकोर्ट का नया कॉम्प्लेक्स, वकीलों के लिए चेंबर्स और आवासीय कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन प्रत्यार्पित करने के संबंध में अनापत्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
राज्य में सरपंचों और उपसरपंचों का मानधन हुआ दोगुना
राज्य के सरपंचों और उपसरपंचों के मानधन बढ़ाकर दोगुना करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है। इससे संरपचों को ग्रामपंचायतों की जनसंख्या के आधार पर 6 हजार, 8 हजार और 10 हजार रुपए प्रति महीने मानधन मिल सकेगा। जबकि उपसरपंचों को 2 हजार, 3 हजार और 4 हजार रुपए प्रति महीने मानधन दिया जाएगा। फिलहाल 2 हजार तक जनसंख्या वाले गांवों में सरपंचों को 3 हजार रुपए, 8 हजार तक आबादी वाले गांवों के सरपंचों को 4 हजार रुपए और 8 हजार से अधिक जनसंख्या वाले सरपंचों को 5 हजार रुपए मानधन मिल रहा था। जबकि उपसंरपचों को गांवों की जनसंख्या के आधार पर 1 हजार रुपए, 1 हजार 500 रुपए और 2 हजार रुपए मानधन मिल रहा था। राज्य में कुल 27 हजार 943 ग्राम पंचयातें हैं।
गांवों में अब होंगे ग्राम पंचायत अधिकारी
राज्य में ग्रामसेवक और ग्रामविकास अधिकारी पद का एकत्रीकरण करके इसको ग्रामपंचायत अधिकारी पद करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नए ग्रामपंचायत अधिकारी को दस साल की सेवा के बाद पहला लाभ विस्तार अधिकारी पद, बीस साल की सेवा के बाद दूसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी पद और तीस साल की सेवा के बाद तीसरा लाभ समूह विकास अधिकारी पद पर मिल सकेगा।
Created On :   23 Sept 2024 10:38 PM IST