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अग्निशमन व आपात सेवा शुल्क की नई पॉलिसी लागू , घटेगी मनपा की आमदनी...
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अग्निशमन व आपात सेवा शुल्क की नई पॉलिसी लागू होेने पर मनपा की आमदनी घट जाएगी। 15 से 40 मीटर ऊंची इमारत निर्माण के लिए अग्निशमन विभाग फायर प्रीमियम व फायर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क वसूल करता था। उसे बढ़ाने पर निर्माण क्षेत्र से जुड़े व्यावसायियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने पर उसे कम करने की मांग की गई। राज्य सरकार से भी गुहार लगाई गई। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाय योजना अधिनियम 2006 में संशोधन कर प्रीमियर चार्जेस व इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस रद्द कर दिया। अग्निशमन व आपात सेवा शुल्क लागू करने से मनपा की आमदनी कम होने का अनुमान है।
26620 रुपए स्थिर शुल्क : नए अग्निशमन व आपात सेवा शुल्क के रूप में 26620 रुपए स्थित शुल्क लागू किया गया है। 45 मीटर ऊंचे निवासी निर्माणक्षेत्र का 0.25 और 45 मीटर से अधिक ऊंचे निर्माणक्षेत्र का 0.50 से स्थिर शुल्क को गुना कर जो रकम आएगी, उतना शुल्क भरना होगा। व्यावसायिक इमारत को 45 मीटर ऊंचे निर्माणक्षेत्र का 0.50 और 45 मीटर से ऊंचे िनर्माणक्षेत्र का 0.75 से स्थिर शुल्क को गुना कर जो रकम आएगी उतना शुल्क भरना होगा। व्यावसायिक इमारत को उसी मापदंड के अनुसार 0.75 और 1.0 से स्थिर शुल्क को गुना कर शुल्क भरना होगा।
संशोधित शुल्क लागू : महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 में संशोधन कर अग्निशमन व आपात सेवा शुल्क लागू किया गया है। संशोधित नियम में 26620 रुपए स्थित शुल्क तय किया है। उसमें निर्धारित िनर्माणक्षेत्र को गुना करने पर जितनी रकम बनेगी, उतना भुगतान करने पर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। -बी. पी. चंदनखेड़े, प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महानगरपालिका गटशिक्षणाधिकारी का घेराव
Created On :   28 Jun 2023 11:22 AM IST